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Chief Election Commissioners of India in Hindi

Chief Election Commissioners of India in Hindi


चुनाव आयोग व मुख्य चुनाव आयुक्त (Election Commission and Chief Election Commissioners of India in Hindi)

चुनाव आयोग (Election Commission)
भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्तभारतीय चुनाव आयोग काप्रमुख होता हैऔर भारत मेंस्वतंत्र एवं निष्पक्षरूप से राष्ट्रऔर राज्य केचु्नाव करवाने का जिम्मेदारहोता हैं। मुख्यचुनाव आयुक्त कीनियुक्ति भारत काराष्ट्रपति करता है।मुख्य चुनाव आयुक्तका कार्यकाल वर्ष या ६५साल, जो पहलेहो, का होताहै। चुनाव आयुक्तका सम्मान औरवेतन भारत केसर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशके सामान होताहै। मुख्य चुनावआयुक्त को संसदद्वारा महाभियोग के जरिएही हटाया जासकता हैं।

संरचना
आयोग में वर्तमानमें एक मुख्यचुनाव आयुक्त औरदो चुनाव आयुक्तहोते हैं। जबयह पहले पहल१९५० में गठितहुआ तब सेऔर १५ अक्टूबर, १९८९ तक केवलमुख्य निर्वाचन आयुक्तसहित यह एकएकल-सदस्यीय निकायथा। १६ अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 तक यहआर. वी. एस. शास्त्री (मु.नि..) औरनिर्वाचन आयुक्त के रूपमें एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगलसहित तीन-सदस्यीयनिकाय बन गया।2 जनवरी, 1990 से 30 सितम्बर, 1993 तकयह एक एकल-सदस्यीय निकाय बनगया और फिर1 अक्टूबर, 1993 से यहतीन-सदस्यीय निकायबन गया।

चुनाव आयुक्तों कीनियुक्तिएवंकार्यावधि
मुख्य चुनाव आयुक्त औरअन्य चुनाव आयुक्तोंकी नियुक्ति भारतका राष्ट्रपति करताहै। मुख्य चुनावआयुक्त का कार्यकाल वर्ष या६५ साल, जोपहले हो, काहोता है जबकिअन्य चुनाव आयुक्तोंका कार्यकाल वर्ष या ६२साल, जो पहलेहो, का होताहैं। चुनाव आयुक्तका सम्मान औरवेतन भारत केसर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशके सामान होताहै। मुख्य चुनावआयुक्त को संसदद्वारा महाभियोग के जरिएही हटाया जासकता हैं।
भारत निर्वाचन आयोग केपास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपतिआदि चुनाव सेसम्बंधित सत्ता होती हैजबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसीलएवं जिला परिषद्के चुनाव कीसत्ता सम्बंधित राज्यनिर्वाचन आयोग केपास होती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)
भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्तभारतीय चुनाव आयोग काप्रमुख होता हैऔर भारत मेंस्वतंत्र एवं निष्पक्षरूप से राष्ट्रऔर राज्य केचु्नाव करवाने का जिम्मेदारहोता हैं। मुख्यचुनाव आयुक्त कीनियुक्ति भारत काराष्ट्रपति करता है।मुख्य चुनाव आयुक्तका कार्यकाल वर्ष या ६५साल, जो पहलेहो, का होताहै। चुनाव आयुक्तका सम्मान औरवेतन भारत केसर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीशके सामान होताहै। मुख्य चुनावआयुक्त को संसदद्वारा महाभियोग के जरिएही हटाया जासकता हैं।

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से है:
  • आम चुनावों से पहले निर्वाचक-सूची तैयार करना।
  • योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना व पहचान-पत्र जारी करना।
  • विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करना व उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना।
  • राजनीतिक पार्टियों के लिए आचारसंहिता तैयार करना।
  • राष्ट्रपति को सांसदों के अयोग्यता के संबंध में सुझाव देना।
  • चुनाव व्यवस्था से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना।
  • विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए केंद्रीय प्रचार व प्रसारण के लिए नियम तैयार करना।
  • समय-समय पर मतदाताओं की सूची का नवीनीकरण करना।
अब तक के भारत के सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची नीचे दी गई है:

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
नाम
कार्यकाल
सुकुमार सेन
21 मार्च 1950 - 19 दिसंबर 1958
के. वी. के. सुंदरम
20 दिसंबर 1958 - 30 सितंबर 1967
एस. पी. सेन वर्मा
01 अक्टूबर 1967 - 30 सितंबर 1972
डॉ. नागेंद्र सिंह
01 अक्टूबर 1972 - 6 फरवरी 1973
टी. स्वामीनाथन
07 फरवरी 1973 - 17 जून 1977
एस.एल. शकधर
18 जून 1977 - 17 जून 1982
आर. के. त्रिवेदी
18 जून 1982 - 31 दिसंबर 1985
आर. वी. एस. पेरिशास्त्री
01 जनवरी 1986 - 25 नवंबर 1990
श्रीमती वी. एस. रमा देवी
26 नवंबर 1990 - 11 दिसंबर 1990
टी. एन. शेषन
12 दिसंबर 1990 - 11 दिसंबर 1996
एम. एस. गिल
12 दिसंबर 1996 - 13 जून 2001
जे. एम. लिंगदोह
14 जून 2001 - 7 फरवरी 2004
टी. एस. कृष्णमूर्ति
08 फरवरी 2004 - 15 मई 2005
बी. बी. टंडन
16 मई 2005 - 29 जून 2006
एन. गोपालस्वामी
30 जून 2006 - 20 अप्रैल 2009
नवीन चावला
21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010
एस. वाई. कुरैशी
30 जुलाई 2010 - 10 जून 2012
वी. एस संपत
11 जून 2012 - 15 जनवरी 2015
एच. एस. ब्राह्मा
16 जनवरी 2015 - 18 अप्रैल 2015
डॉ. नसीम जैदी
19 अप्रैल 2015 - अब तक
अचल कुमार जोति
07-05-2015 से अब तक

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