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महिलाएं रजामंदी से बनाए संबंध को बताती हैं रेप
कुछ महिलाएं रजामंदी से बनवाती है संबंध और बाद में बताती हैं रेप Relationship or rape, कई बार ब्रेक-अप के बाद बदला लेने के लिए औरत लगा देती हैं बलात्कार का इल्जाम. अगर पति अपनी पत्नी की मर्ज़ी के बगैर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध माना जाता है या नहीं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रेप से घरेलू हिंसा और रेप से जुड़े एक मामले पर कहा कि जुड़ी कई बार किसी विवाद या ब्रेकअप के बाद महिलाएं आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप की घटना करार दे देती हैं। अदालत ने महिला के पति पर पूर्व में किए गए रेप केस को फिर से चलाने जाने की मांग पर ये टिप्पणी की।

29 साल की महिला ने हाल ही में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक मामला दायर किया था। इसके साथ-साथ महिला ने अपने पति के खिलाफ शादी से पहले किए गए रेप केस में भी फिर से मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी। रेप का मामला महिला ने दो साल पहले किया था लेकिन फिर दोनों ने शादी कर ली और महिला ने पति के खिलाफ कोर्ट में कोई बयान नहीं दिया, जिसके बाद अदालत में मामला खारिज हो गया। अब पत्नी ने दोबारा उस केस को चलाने के लिए हाइकोर्ट से अपील की।
महिला की अपील को खारिज करते हुए जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा कि अदालत ने कई मामलों में कहा है कि दो लोग अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब किसी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं तो तब महिलाएं बदले के लिए रेप का आरोप लगाती हैं।
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Tags: कुछ महिलाएं रजामंदी से बनवाती है संबंध और बाद में बताती हैं रेप Relationship or rape, कई बार ब्रेक-अप के बाद बदला लेने के लिए औरत लगा देती हैं बलात्कार का इल्जाम. अगर पति अपनी पत्नी की मर्ज़ी के बगैर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध माना जाता है या नहीं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रेप से घरेलू हिंसा और रेप से जुड़े एक मामले पर कहा कि जुड़ी कई बार किसी विवाद या ब्रेकअप के बाद महिलाएं आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप की घटना करार दे देती हैं। अदालत ने महिला के पति पर पूर्व में किए गए रेप केस को फिर से चलाने जाने की मांग पर ये टिप्पणी की।

29 साल की महिला ने हाल ही में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक मामला दायर किया था। इसके साथ-साथ महिला ने अपने पति के खिलाफ शादी से पहले किए गए रेप केस में भी फिर से मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी। रेप का मामला महिला ने दो साल पहले किया था लेकिन फिर दोनों ने शादी कर ली और महिला ने पति के खिलाफ कोर्ट में कोई बयान नहीं दिया, जिसके बाद अदालत में मामला खारिज हो गया। अब पत्नी ने दोबारा उस केस को चलाने के लिए हाइकोर्ट से अपील की।
महिला की अपील को खारिज करते हुए जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा कि अदालत ने कई मामलों में कहा है कि दो लोग अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब किसी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं तो तब महिलाएं बदले के लिए रेप का आरोप लगाती हैं।
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