तीन मिनट रुकना पड़ा तो नहीं देना होगा टोल
अगर तीन मिनट से देर तक रुकना पड़ा तो नहीं देना होगा टोल - toll tax, अगर टोल प्लाजा पर 3 मिनट से ज्यादा करना पड़े इंतजार तो कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, वाहन को 2 मिनट 50 सेकेंड तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है.
यदि किसी टोल बूथ पर आपको तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े, तो आप बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं। जी हां, ऐसा हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का एक ऐसा प्रावधान है कि आप बिना पैसा दिए किसी भी टोल बूथ से निकल सकते हैं। यदि अगली बार किसी टोल बूथ पर आपको तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े, तो आप बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं।

NHAI ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि यहां एक प्रावधान है, यदि किसी टोल बूथ पर तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो यात्री बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं। यह आरटीआई लुधियाना के वकील हरीओम जिंदल ने दाखिल की थी। जिंदल ने बताया कि लुधियाना और दिल्ली तथा चंडीगढ़ और अंबाला के बीच यात्रा करने के दौरान कई बार उन्हें टोल भुगतान के लिए बहुत अधिक इंतजार करना पड़ा, इससे परेशान होकर उन्होंने यह आरटीआई डाली थी।
उन्होंने बताया कि इससे वह काफी तंग हो गए और टोल कर्मचारियों से उनकी बहुत बहस भी हुई, लेकिन उन्होंने इसका कोई उचित जवाब नहीं दिया। यदि किसी व्यक्ति को किसी टोल रोड पर जाने से एक घंटा या आधा घंटा रुककर इंतजार करना पड़े तो उस रोड पर चलने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।
जिंदल ने बताया कि एनएचएआई के इस प्रावधान के तहत उन्होंने टोल बूथ पर इंतजार के दौरान एक वीडियो बनाया और टोल बूथ कर्मचारियों को यह वीडियो और एनएचएआई के जवाब दिखाने पर बिना भुगतान के मुझे जाने दिया गया। जिंदल को यह जवाब पिछले साल अगस्त में मिला था, लेकिन इसे उन्होंने अब दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर डाला है।
एनएचएआई-कर्नाटक के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर वाई राजीव रेड्डी कहते हैं कि एनएचएआई के नियमों के मुताबिक, हम उस वाहन से टोल नहीं वसूल सकते जो टोल बूथ पर लगी लाइन में तीन मिनट से ज्यादा समय से खड़ा है। लेकिन बेंगलुरु जैसे शहरों में हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, जिसकी वजह से हम ज्यादा टोल बूथ नहीं बना सकते।
इसलिए यहां लोगों को तीन मिनट से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। हम इस नियम को पालन करने में असमर्थ हैं। यदि ऐसा करते हैं तो इससे सरकार को भारी नुकसान होगा।
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यदि किसी टोल बूथ पर आपको तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े, तो आप बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं। जी हां, ऐसा हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का एक ऐसा प्रावधान है कि आप बिना पैसा दिए किसी भी टोल बूथ से निकल सकते हैं। यदि अगली बार किसी टोल बूथ पर आपको तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े, तो आप बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं।

NHAI ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि यहां एक प्रावधान है, यदि किसी टोल बूथ पर तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो यात्री बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं। यह आरटीआई लुधियाना के वकील हरीओम जिंदल ने दाखिल की थी। जिंदल ने बताया कि लुधियाना और दिल्ली तथा चंडीगढ़ और अंबाला के बीच यात्रा करने के दौरान कई बार उन्हें टोल भुगतान के लिए बहुत अधिक इंतजार करना पड़ा, इससे परेशान होकर उन्होंने यह आरटीआई डाली थी।
उन्होंने बताया कि इससे वह काफी तंग हो गए और टोल कर्मचारियों से उनकी बहुत बहस भी हुई, लेकिन उन्होंने इसका कोई उचित जवाब नहीं दिया। यदि किसी व्यक्ति को किसी टोल रोड पर जाने से एक घंटा या आधा घंटा रुककर इंतजार करना पड़े तो उस रोड पर चलने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।
जिंदल ने बताया कि एनएचएआई के इस प्रावधान के तहत उन्होंने टोल बूथ पर इंतजार के दौरान एक वीडियो बनाया और टोल बूथ कर्मचारियों को यह वीडियो और एनएचएआई के जवाब दिखाने पर बिना भुगतान के मुझे जाने दिया गया। जिंदल को यह जवाब पिछले साल अगस्त में मिला था, लेकिन इसे उन्होंने अब दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर डाला है।
एनएचएआई-कर्नाटक के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर वाई राजीव रेड्डी कहते हैं कि एनएचएआई के नियमों के मुताबिक, हम उस वाहन से टोल नहीं वसूल सकते जो टोल बूथ पर लगी लाइन में तीन मिनट से ज्यादा समय से खड़ा है। लेकिन बेंगलुरु जैसे शहरों में हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है, जिसकी वजह से हम ज्यादा टोल बूथ नहीं बना सकते।
इसलिए यहां लोगों को तीन मिनट से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। हम इस नियम को पालन करने में असमर्थ हैं। यदि ऐसा करते हैं तो इससे सरकार को भारी नुकसान होगा।
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