लिंक कर लीजिए अपने पैन कार्ड को आधार से कल (30/06/2018) है आखिरी तारीख।
लिंक कर लीजिए अपने पैन कार्ड को आधार से कल (30/06/2018) है आखिरी तारीख।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30/06/2018 है। अगर आप का भी पैन आधार से लिंक नही है तो कर लीजिए ये जरूरी है।
अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो कल तक कर लीजिए. क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है.
दरअसल आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी।

दोबारा अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
ONLINE ITR भरना हो जाएगा मुश्किल
अगर आप 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्किल हो जाएगा. इसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड है, तो वह अटक सकता है।

इसी तरह और भी योजनाओ के लिए भी है कल ही अंतिम तारीख
सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख कल है. इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं.
कैसे करें लिंक, How to link pan to aadhar?
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं.
बस आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाना है।
https://portal.incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/AadhaarPreloginStatus.html

Link page
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको सभी जरूरी डिटेल एंटर करनी हैं. इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है।
कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा. जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30/06/2018 है। अगर आप का भी पैन आधार से लिंक नही है तो कर लीजिए ये जरूरी है।
अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो कल तक कर लीजिए. क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है.
दरअसल आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी।
दोबारा अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
ONLINE ITR भरना हो जाएगा मुश्किल
अगर आप 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्किल हो जाएगा. इसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड है, तो वह अटक सकता है।
इसी तरह और भी योजनाओ के लिए भी है कल ही अंतिम तारीख
सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख कल है. इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं.
कैसे करें लिंक, How to link pan to aadhar?
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं.
बस आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाना है।
https://portal.incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/AadhaarPreloginStatus.html

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इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको सभी जरूरी डिटेल एंटर करनी हैं. इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है।
कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा. जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा.
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